ईंटों की आपूर्ति का पूर्वी पंजाब नियंत्रण अधिनियम 1949 (पीडीएफ 2.55एमबी)
हरियाणा ईंट आपूर्ति नियंत्रण आदेश 1972 (पीडीएफ 2.7 एमबी)
सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित ईंट भट्ठा लाइसेंस जारी करने की सेवा (पीडीएफ 594.84 केबी)
ईंट भट्ठों का लाइसेंस और विनियमन
ईंट भट्ठा लाइसेंस और शुल्क संरचना के लिए प्रक्रिया (पीडीएफ 652 केबी)
ईंट भट्ठा लाइसेंस केवल ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से लागू किया जा सकता है
हरियाणा ईंट आपूर्ति नियंत्रण आदेश, 1972 में संशोधन किया गया है और इस आदेश के अनावश्यक खंड जैसे 9,10,12,13,14,15 और 16 और लाइसेंस की फॉर्म ‘बी’ शर्तों और फॉर्म ‘सी’, ‘ डी’, ‘ई’ और ‘एफ’ जो अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं और हरियाणा प्रदेश ईंट भट्ठा मालिक संघ की मांग पर नरम कदम उठा रहे हैं, को हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की अधिसूचना दिनांक 1.3.2007 द्वारा हटा दिया गया है। यहां यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त नियंत्रण आदेश के खंड 4 के उप खंड (iii) और खंड 21 में भी जनता के साथ-साथ ईंट भट्ठा मालिकों के हित में अधिसूचना दिनांक 15.9.2008 द्वारा संशोधन किया गया है।
कोयला
स्लैक कोल/सॉफ्ट कोल का आयात।
ईंटों को जलाने के लिए ईंट भट्टों में सुस्त कोयले का उपयोग किया जाता है। कोयले को नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है और कोई प्रायोजन नहीं किया जा रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता को नीलामी के माध्यम से कोयला बेचा जा रहा है। हरियाणा कोयला नियंत्रण आदेश 1977 को अधिसूचना दिनांक 17.4.2006 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।
हरियाणा सरकार, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने दिनांक 18.10.2011 को अधिसूचना संख्या 2/3/2010-1IB-II जारी की:- नई कोयला वितरण नीति के तहत कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पत्र संख्या 23011/4/2007-सीपीडी दिनांक 18.10.2007 के माध्यम से प्रसारित, हरियाणा सरकार एतद्द्वारा हरियाणा प्रदेश ईंट भट्ठा मालिक संघ (एचपीबीकेओए) की नियुक्ति करती है, जिसका कार्यालय 804-ए/23, डीएलएफ कॉलोनी, रोहतक में स्थित है। हरियाणा राज्य में ईंट भट्ठा मालिकों को कोयले की।