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    सूचना का अधिकार

    आरटीआई अधिनियम, 2005:

    सूचना के अधिकार को कानूनी दर्जा देने के लिए न्यायिक घोषणाओं के अनुरूप, भारत सरकार ने मई, 2005 में एक विशिष्ट कानून बनाया है, जिसे “सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005” के रूप में जाना जाता है। अधिनियम अपनी प्रस्तावना में प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करने के लिए सभी नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार के व्यावहारिक शासन की स्थापना के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में सूचना तक पहुंच को सुरक्षित करने के लिए कहता है। अधिनियम में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में केंद्र सूचना आयोग (सीसीआईसी) और राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) के गठन के प्रावधान किए गए हैं। सूचना में अभिलेख, दस्तावेज आदि के किसी भी रूप में सूचना का कोई भी रूप शामिल है। निर्धारित शुल्क के भुगतान पर सूचना प्राप्त करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है। सूचना के अधिकार में कार्य दस्तावेजों, रिकॉर्ड आदि का निरीक्षण शामिल है और अधिनियम तीसरे पक्ष की जानकारी के लिए प्रतिबंध प्रदान करता है। अधिसूचित खुफिया और सुरक्षा संगठन की संवेदनशील जानकारी भी प्रतिबंधित है। सूचना के लिए आवेदन प्राप्त करने से इंकार करने या सूचना प्रदान नहीं करने पर 250/- रुपये प्रति दिन (25,000/- रुपये तक) का जुर्माना है। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक सुधारों में हरियाणा सूचना का अधिकार नियम, 2005 (सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत) अधिसूचना दिनांक 28.10.2005 के तहत अधिसूचित किया है। ये नियम अन्य बातों के साथ-साथ राज्य लोक सूचना अधिकारी/राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्रपत्र ए में आवेदन जमा करने से लेकर इन नियमों के नियम 5 में निर्दिष्ट शुल्क के साथ पीआईओ/एपीआईओ और उसके स्वीकृति; शुल्क का आकलन और मात्रा और आवेदन से अवगत कराना – जमा किया जाने वाला शुल्क और उसे जमा करने का तरीका; राज्य सूचना आयोग द्वारा अपील पर निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। प्रशासनिक सुधार विभाग, हरियाणा ने उक्त अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी किए हैं। सभी विभागाध्यक्षों को सलाह दी गई है:-

    – इस अधिनियम का व्यापक प्रचार करना;
    – इस अधिनियम की धारा 4(बी)(i) से (xvii) के तहत उल्लिखित दस्तावेज को प्रकाशित करने के लिए तत्काल कदम उठाना।
    – मौजूदा अधिनियमों को संशोधित करने के लिए ताकि नया अधिनियम प्रबल हो;
    – पीआईओ/एपीआईओ नामित करने के लिए
    – उन अधिकारियों के विवरण को प्रमुखता से प्रदर्शित करना जिन्हें पीआईओ/एपीआईओ और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है.

    हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया गया है।

    अधिनियम के अनुभाग4 (1) (b), विशेष रूप से, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को सूचना की निम्नलिखित सत्रह श्रेणियों को प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है:

      (i) इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण;
      (ii) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;
      (iii) पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;
      (iv) अपने कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड;
      (v) नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और रिकॉर्ड, जो उसके पास या उसके नियंत्रण में हो या उसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किया जाता हो;
      (vi) उसके पास या उसके नियंत्रण में रखी गई श्रेणियों/दस्तावेजों का विवरण;
      (vii) अपनी नीति या उसके प्रशासन के गठन के संबंध में जनता के सदस्यों के परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद किसी भी व्यवस्था का विवरण।
      (viii) बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का एक विवरण जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हैं, जो इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित किए गए हैं, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें खुली हैं जनता के लिए, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं;
      (ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका;
      (x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, इसके नियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली सहित;
      (xi) अपनी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट का विवरण होता है;
      (xii) सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल है;
      (xiii) इसके द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों की प्राप्तियों का विवरण;
      (xiv) इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध या उसके पास रखी गई जानकारी के संबंध में विवरण;
      (xv) जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय के काम के घंटे शामिल हैं, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए रखा गया है;
      (xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण;
      (xvii) ऐसी अन्य जानकारी जो विहित की जाए; और उसके बाद हर साल इन प्रकाशनों को अपडेट करें;

    हरियाणा राज्य सूचना आयोग का गठन उसे प्रदत्त अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करने और अधिनियम के प्रावधान के तहत सौंपे गए कार्यों को करने के लिए किया गया है। श्री। यशपाल सिंगल, आईपीएस (सेवानिवृत्त) राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त, एस / श्री शिव राम गौर, आईएएस (सेवानिवृत्त), भूपेंद्र धर्मानी, सुखबीर सिंह गुलिया, नरिंदर सिंह यादव, एचसीएस (सेवानिवृत्त), चंद्र प्रकाश, आईएएस (सेवानिवृत्त) हैं। सेवानिवृत्त), अरुण सांगवान और डॉ. रेखा को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है।

    इस अधिनियम की धारा 4(बी)(i) से (xvii) के तहत उल्लिखित दस्तावेज को प्रकाशित करने का कदम इस आयोग द्वारा वित्तीय आयुक्त को पत्र लिखकर पहले ही उठाया जा चुका है। सरकार के प्रधान सचिव। हरियाणा, प्रशासनिक सुधार विभाग, चंडीगढ़ ने इस आयोग के पत्र संख्या 5094/एससीडीआरसी/एIII दिनांक 27.07.2006 द्वारा संशोधित पत्र संख्या 483/एससीडीआरसी/एIII दिनांक 29.01.2010, पत्र संख्या 1909/एससीडीआरसी/एआईआईआई/2013 दिनांकित भी जारी किया। 17.04.2013, पत्र संख्या 3124/एससीडीआरसी/एआईआईआई/एएसपीआईओ दिनांक 27.11.2014 और पत्र संख्या 1638/एससीडीआरसी/एIII/एएसपीआईओ दिनांक 7.07.2017 के माध्यम से भी सभी अध्यक्षों, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंचों को अग्रेषित किया गया था। हरियाणा राज्य को आम जनता की जानकारी के लिए नोटिस बोर्ड पर लगाने और आम जनता की जानकारी के लिए राज्य आयोग के नोटिस बोर्ड पर लगाने के निर्देश के साथ।

    श्री। इस आयोग के न्यायिक सदस्य राम सिंह चौधरी को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, श्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इस आयोग के सचिव प्रेम सागर वर्मा को राज्य लोक सूचना अधिकारी और श्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इस आयोग के अधीक्षक दया शंकर वर्मा को सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त सूचना आयोग के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कर दी गई है।

    इसी तरह, हरियाणा राज्य में जिला आयोगों के सभी अध्यक्षों और अधीक्षकों को राज्य लोक सूचना अधिकारी और सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।