लाइसेंस जारी करने के संबंध में फ्लो चार्ट
धारा 23 के अनुसारलीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009(केंद्रीय अधिनियम) बिना लाइसेंस के वजन या माप का निर्माण, मरम्मत या बिक्री करना प्रतिबंधित है। जो व्यक्ति किसी बाट या माप के निर्माण, मरम्मत या बिक्री के इच्छुक हैं, वे निर्धारित समय में बाट या माप के नए लाइसेंस के अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं।.