वजन और माप के सत्यापन और इसके नवीनीकरण के लिए प्रक्रिया और चेकलिस्ट
लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 (सेंट्रल एक्ट) की धारा 23 के अनुसार बिना लाइसेंस, निरीक्षण के लाइसेंस के वजन या माप का निर्माण, मरम्मत या बिक्री प्रतिबंधित है।
लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 (सेंट्रल एक्ट) की धारा 23 के अनुसार बिना लाइसेंस, निरीक्षण के लाइसेंस के वजन या माप का निर्माण, मरम्मत या बिक्री प्रतिबंधित है।