उपभोक्ता हेल्पलाइन
राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन, हरियाणा
(टोल फ्री नंबर: 1800-180-2087 / 1967 / 14445 / 1800-180-2405 )
उपभोक्ता हेल्पलाइन की योजना उपभोक्ता मामले, खाद्य और amp मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है; 2002 में “जागो ग्राहक जागो” अभियान के तहत सार्वजनिक वितरण, उपभोक्ता मामले विभाग और भारत सरकार। शासन के निर्देश एवं दिशा निर्देश के अनुसार। भारत सरकार, हरियाणा राज्य सरकार। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़ के मुख्यालय में राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन भी स्थापित की थी। राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन 12 अगस्त 2013 से अस्तित्व में आई है। इसका टोल फ्री नंबर 1800-180-2087 / 1967 / 14445 / 1800-180-2405 है और यह सभी पर कार्य दिवस सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुला है।.
पूरे हरियाणा के उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1800-180-2087 / 1967 / 14445 / 1800-180-2405 डायल कर अपनी समस्याओं के निवारण के लिए टेलीफोन पर परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, जिसका वे उपभोक्ता के रूप में सामना करते हैं।
उपभोक्ता हेल्पलाइन उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारत सरकार द्वारा विकसित एक केंद्रीकृत आईटी आधारित अनुप्रयोग प्रणाली पर आधारित है। भारत के और IIPA (भारतीय लोक प्रशासन संस्थान), नई दिल्ली में होस्ट किया गया। आईआईपीए, नई दिल्ली द्वारा हेल्पलाइन के कर्मचारियों को अपना काम संभालने के लिए गहन प्रशिक्षण दिया गया है।
शिकायत मिलने पर डॉकेट नं. बाद में मामले का पालन करने के लिए प्रत्येक कॉल को जारी किया जाता है। कुछ मामलों में उपभोक्ता को हेल्पलाइन द्वारा सलाह दी जाती है कि उसके द्वारा आगे क्या उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, जबकि अन्य मामलों में हेल्पलाइन कदम उठाती है और सेवा प्रदाता के साथ मामला उठाती है जो निजी या सरकारी हो सकता है।
हेल्पलाइन को सेक्टरों से कॉल आ रहे हैं जैसे-